Monday, January 6, 2020

Delhi Goes To Polls On Feb 8, Counting On Feb 11

The election commission on Monday announced February 8 to be the date of Delhi assembly elections. The model code of conduct comes into effect with the announcement, the EC said.
The date of notification is January 14, while January 21 will be the last date of filing nominations.



There is a total of seventy seats in Delhi out of which Aam Aadmi Party won sixty-seven last time.

Mainly three political parties are in the fray for the election — Aam Aadmi Party, Bharatiya Janata Party, and the Congress.

Chief Electoral Officer Sunil Arora, whose tenure is ending on February 22, said that he held a meeting with Chief Secretary and senior officials last month about holding elections.

Ninety thousand officials are to be deployed for poll duties, he said. Additional secretaries will look after the deployment of officers.

Arora lamented that some constituencies in Delhi had lower turnouts last time than Maoists affected areas. But he assured that the EC is taking all steps to ensure more participation this time. There are 13,750 polling stations in Delhi.

Arora also announced pick and drop facilities for senior citizens who would like to vote. The postal ballot facility for people with disabilities and senior citizens above the age of eighty is also available.

Teams for monitoring the media have also been formed, informed the Election Commission.



Tuesday, December 24, 2019

रघुवर का अहंकार भाजपा का बना ‘काल’

  • हेमंत सोरेन की दोनों सीटों पर मोदी की चुनावी सभा में उठायेे गये राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों को जनता ने खारिज कर दिया
इनसाइट ऑनलाइन से रोशी की रिपोर्ट
झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में मतदाताओं को भाजपा के पक्ष में करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह सहित अन्य बड़े नेताओं ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इस विधानसभा चुनाव में भाजपा ने रघुवर दास को अपना चेहरा घोषित किया था वहीं झामुमो, कांग्रेस और राजद गठबंधन ने युवा नेता हेमंत सोरेन को अपना चेहरा घोषित किया था।

भाजपा ने जब रघुवर दास को चेहरा घोषित कर दिया फिर भी उस चेहरे पर विश्वास न करते हुए भारी संख्या में भाजपा ने राष्ट्रीय नेताओं को धुंआधार चुनाव प्रचार में उतारा। इनसाईट आॅनलाईन न्यूज ने झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 भाग-15 में लिखा था कि संताल परगना की 16 सीटों पर भी बजेगा गठबंधन का डंका! और इसके आगे तक लिखा था कि दावे-प्रतिदावे के बीच यह विश्लेषण छण कर आ रहा है कि हेमंत सोरेन बरहेट और दुमका से अवश्य जीत का परचम लहरायेंगे और यही हुआ। इसमें आगे लिखा था कि यदि अगर दोनों स्थान से झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन चुनाव जीतते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी की किरकिरी हो जायेगी।
  • प्रधानमंत्री मोदी की किरकिरी
झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 के इनसाईट ऑनलाइन न्यूज के आकलन भाग-14 में हमने लिखा था कि दो दिन के अंतराल में प्रधानमंत्री मोदी ने हेमंत सोरेन जो दो सीटों पर लड़ रहे थे उनको सफलता ना मिले इसके लिए चुनावी सभा की।
हेमंत सोरेन के जनप्रभाव से काफी सहमे हुए रघुवर दास ने प्रधानमंत्री मोदी को उनकी दोनों सीटों पर उतार कर सिर्फ भाजपा की ही नहीं मोदी की भी प्रतिष्ठा को गिराने का काम किया। इन दोनों सीटों से हेमंत सोरेन को विजय हासिल हुई और चुनावी सभाओं में राष्ट्रीय और क्षेत्रिय मुद्दों पर मोदी की दलिल जनता ने खारिज कर दी। यह भाजपा के लिए बहुत शर्मनाक मंजर है। इसमें गहरे चिंतन की जरूरत है कि भाजपा की लगातार गिरती साख की क्या उनकी जनविरोधी राष्ट्रीय एवं क्षेत्रिय नीतियां ही वजह हैं।
  • रघुवर दास की सीट
अपनी सीट पर भी रघुवर दास को जब खतरा लगने लगा तो वहां भी मोदी की सभा करा दी और उनकी सीट से भी उन्हीं की पार्टी के करीबी रहें सरयू राय ने उन्हें जोर से पटखनी दे मारी और वह भारी मतों से चुनाव हार गये, अब मोदी को अपने प्यारे रघुवर दास को उनकी किरकिरी कराने के लिए धन्यवाद देना चाहिए! इससे झारखंड में सरकार से बेदखल हुई भाजपा में नई ऊर्जा का संचार होगा और कार्यकर्ता बाग-बाग हो जायेंगे।

23 दिसंबर को घोषित हुए चुनाव नतीजे झारखंड में भाजपा की अप्रत्याशित हार और जेएमएम, कांग्रेस और राजद गठबंधन की जीत के बाद बहुत सी कही-अनकही कहानियां बयां करती हैं। यदि बेवाक विश्लेषण हो तो बहुत से राज खुल जायेेंगे और दुर्गति की ग्राफ लगातार बढ़ता चला जायेगा।

मीडिया एवं प्रबुद्ध नागरिक मानते हैं कि रघुवर दास का अहंकार ही सरकार एवं भाजपा की नैया को डूबो दिया।



Thursday, December 12, 2019

J’khand poll: Voting for 12 seats ends, 57.96% votes cast

Voting ended for 12 of the 17 assembly seats at 3 p.m. in the third phase of the polls with 57.96 percent votes being cast on Thursday.


The voting will end at 5 p.m. for the Ranchi, Hatia, Kanke, Ramgarh, and Barkatha assembly seats.

There are a total of 309 candidates including 32 females whose fate will be decided by 56,06,743 voters including 26,73,991 women and 95 third gender. These 17 seats are spread across Ranchi, Hazaribagh, Chatra, Giridih, Bokaro, Koderma and Saraikela. More than 35000 security personnel have been deployed to ensure peaceful polling.

Jharkhand Governor Draupadi Murmu cast her vote at ATI Ranchi while AJSU president Sudesh Mahtyo cast his vote along with his wife at Silli. Jayant Sinha cast his vote in Hazaribagh.

A newly married couple cast their votes at polling booth number 225 of Hazaribagh. Priyanka was married on Wednesday night and she came with her husband for voting on Thursday morning. Maoist leader Maharaja Parmanik’s parents cast their votes at Ichagarh.

In the third phase, the key candidates are three ministers — CP Singh, Ramchandra Sahis and Neera Yadav, Former Chief Minister Babulal Marandi and former Deputy Chief Minister and All Jharkhand Students Union (AJSU) president Sudesh Mahto.

Of the 17 seats, BJP, JMM, and Congress had won 10, three and two seats respectively in the 2014 Assembly elections.

There is a direct fight between the BJP, Congress and JMM candidates on seven seats. For the Silli seat, the fight is between AJSU president Sudesh Mahto and JMM sitting legislator Seema Devi. There is a triangular fight on six seats. For some seats, the fight is four-cornered or multi-cornered.

Prime Minister Narendra Modi and Jharkhand Chief Minister Raghubar Das have appealed to the voters to cast their votes.



Tuesday, December 10, 2019

Citizenship Bill introduced in LS amid opposition’s objection

The government on Monday introduced the controversial Citizenship (Amendment) Bill, 2019 in the Lok Sabha despite objection raised by the opposition parties calling the move “fundamentally unconstitutional” and “violation” of Article 14 of the Indian constitution and others.



Following over an hour debate on Bill’s legislative competence if it can be taken or not, the lower House allowed it after the division of votes with 293 in its favor and 82 against.

Introducing the Bill, Union Home Minister Amit Shah rejected allegations of opposition members, saying “I assure that the Bill does not violate any Article of the Indian Constitution and that any citizen will not be deprived of their rights”.
“Every citizen has been given place in the Bill on the basis of reasonable classification.”

He said that the Bill seeks to provide Indian nationality to Hindus, Christians, Sikhs, Parsis, Jains and Buddhists fleeing persecution in Pakistan, Afghanistan, and Bangladesh.

The Minister said that the Bill has been introduced after analyzing the constitution of Pakistan, Afghanistan, and Bangladesh.

Referring to the Nehru-Liaquat agreement signed in 1950 after the partition of India and Pakistan, Shah said it was agreed to protect the rights of minorities but only India followed it but Hindus, Christians, Sikhs, Parsis, Jains, and Buddhists faced atrocities in Pakistan, Afghanistan, and Bangladesh.

“The Bill is for those minorities who faced religious persecution in Pakistan, Afghanistan, and Bangladesh.”

The Minister clarified as the Muslim community was not persecuted in the three Islamic countries, the Bill specifically mentions to provide citizenship to six religious persecuted minorities.

“The people of the six minority communities who migrated to India following religious persecution in Pakistan, Bangladesh, and Afghanistan will be given Indian citizenship as per this Bill. They are being given citizenship on the basis of reasonable classification. The Bill does not violate Article 14 of the Indian Constitution.”

But, Shah said, the Bill is not against the Muslim community and that if any Muslim seeks citizenship in India based on rules he will be entertained as per the Article of the Bill.

Major opposition parties, including Congress, Trinamool Congress, Revolutionary Socialist Party, Dravida Munnetra Kazhgam, All India Majlis-e-Ittehad-ul-Muslimeen, and Indian Union Muslim League, opposed the Bill citing various Articles of Indian Constitution.


Thursday, November 21, 2019

महाराष्ट्र में शिवसेना संग बनायेंगे सरकार हम: कांग्रेस-राकांपा

नयी दिल्ली 20 नवम्बर (वार्ता) कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) ने बुधवार को घोषणा की कि वे महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ यथाशीघ्र एवं यथासंभव गठबंधन सरकार बनायेंगे।



कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने यहां राकांपा प्रमुख शरद पवार के आवास पर कांग्रेस और राकांपा नेताओं की बैठक के बाद संवाददातओं से यह बात कही। बैठक में कांग्रेस के अहमद पटेल, मल्लिार्जुन खड़गे, जयराम रमेश, के सी वेणुगोपाल, बालासाहेब थोराट तथा राकांपा के अजीत पवार, सुप्रिया सुले, नवाब मलिक और अन्य नेता मौजूद थे।

श्री चौहान ने कहा, “ राकांपा और कांग्रेस ने गठबंधन सरकार के गठन के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया है। आज हमारे बीच लंबी और बहुत उपयोगी चर्चा हुई तथा कुछ पहलुओं पर अभी भी चर्चा की जानी है।”

श्री मलिक ने कहा कि कांग्रेस और राकांपा नेताओं ने परस्पर निर्णय लिया है कि वे महाराष्ट्र में वैकल्पिक सरकार का गठन करेंगे। उन्होंने कहा, “राकांपा-कांग्रेस-शिवसेना के एक साथ आए बिना यह संभव नहीं है। हम सभी मुद्दों को सुलझाने के लिए बेहतर प्रयास कर रहे हैं। हम यथाशीघ्र और यथासंभव वैकल्पिक सरकार बनायेंगे।”

कांग्रेस और राकांपा के राष्ट्रीय नेताओं ने श्री पवार और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ कई बैठकें की है। श्रीमती गांधी ने शिवसेना के साथ गठबंधन के लिए मंजूरी दे दी है , हालांकि उन्होंने सजगता के साथ कदम उठाने के भी निर्देश दिए हैं।



 

Friday, November 15, 2019

बिरसा मुंडा जयन्ती एवं झारखण्ड स्थापना दिवस पर चहुंओर गहमा-गहमी

झारखण्ड के क्रांतिकारी सपूत भगवान बिरसा मुण्डा की जयंती एवं झारखण्ड राज्य के 20वें स्थापना दिवस पर आज 15 नवम्बर को पूरे राज्य में गहमागहमी बनी हुई है। राज्य में आम नागरिकों सहित सरकार एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा भी विविध आयोजनों के माध्यम से बिरसा मुण्डा को श्रद्धांजलि दी गयी और सम्मान प्रदान किया गया। साथ ही राज्य स्थापना के उपलक्ष्य में विविध सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित कर राज्य के विकास की परिकल्पना को सार्थक करने के सवाल पर विचार-विमर्श किए गए।




झारखण्ड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस अवसर पर बिरसा मुण्डा के प्रति श्रद्धा अर्पित करते हुए राज्य के विकास के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की है और समस्त नागरिकों को राज्य गठन के उपलक्ष्य में शुभकामना दी है।
झारखण्ड स्थापना दिवस पर आज यहां मोरहाबादी मैदान में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इससे पूर्व झारखण्ड की राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू एवं मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बिरसा मुण्डा के समाधि स्थल पर पहुंच कर माल्यार्पण किया। 


मुख्यमंत्री ने धरती आबा को दी श्रद्धांजलि


झारखंड स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने शुक्रवार को कोकर के डिस्टलरी स्थित भगवान बिरसा मुंडा की समाधि स्थल व उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर धरती आबा को नमन किया। मुख्यमंत्री ने राज्य स्थापना दिवस पर झारखंडवासियों को शुभकामनाएं दीं।उन्होंने ट्विटर पर लिखा- झारखंड राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई। अटल जी ने हमें अलग राज्य की सौगात दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड की हर जरूरत का ख्याल रखा। 


आज झारखंड लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। आइए पुन: झारखंड के विकास का और संस्कृति तथा परंपरा की रक्षा का संकल्प लें।रांची के सांसद संजय सेठ, डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय सहित अन्य भाजपा नेताओं ने भी भगवान बिरसा मुंडा के समाधि स्थल पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।उल्लेखनीय है कि झारखंड स्थापना दिवस के साथ भगवान बिरसा मुंडा की भी आज 144 वीं जयंती है। हालांकि आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण प्रशासनिक स्तर पर कोई विशेष आयोजन नहीं किया जा रहा है।  

राज्यपाल ने भगवान बिरसा को दी श्रद्धांजलि 

झारखंड स्थापना दिवस पर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को कोकर के डिस्टलरी स्थित भगवान बिरसा मुंडा की समाधि स्थल एवं उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। राज्यपाल ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 144 वीं जयंती और झारखंड स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। मौके पर मुख्य सचिव डॉ. डीके तिवारी ने भी धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को पुष्पांजलि अर्पित की।



Friday, November 8, 2019

अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला : अयोध्या में विवादित स्थल पर बनेगा राम मंदिर, मुस्लिम पक्ष को अलग जमीन

नयी दिल्ली, 09 नवम्बर (वार्ता) अयोध्या के करीब पांच सौ साल पुराने विवाद में 206 साल के बाद शनिवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया।

अयोध्या में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के मालिकाना हक को लेकर चल रहा विवाद करीब 500 साल पुराना है। माना जाता है कि इस विवाद की शुरुआत 1528 में तब हुई थी जब मुगल शासक बाबर ने राम मंदिर को गिराकर वहां मस्जिद का निर्माण कराया था। इसी वजह से इसे बाबरी मस्जिद कहा जाने लगा था। विवादित स्थल पर हिंदू और मुस्लिम पक्षकारों में मालिकाना हक का विवाद सबसे पहले 1813 में शुरू हुआ था।

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की संविधान पीठ ने शनिवार को इस संवेदनशील मामले में अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया।

शीर्ष अदालत ने गत 16 अक्टूबर को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। प्राचीन इतिहास के पन्नों को पलटते हुए, धार्मिक मान्यताओं एवं परम्पराओं तथा पुरातात्विक सवालों पर विचारोत्तोजक बहस के बीच अयोध्या की विवादित जमीन से संबंधित मुकदमे पर 40 दिन तक जिरह होने के बाद इस ऐतिहासिक सुनवाई का उस दिन पटाक्षेप हो गया था और पूरे देश को फैसले का इंतजार था।

भारतीय राजनीति पर तीन दशक से अधिक समय से छाये इस विवाद की सुनवाई के दौरान राम जन्मभूमि पर अपने दावे के पक्ष में जहां रामलला विराजमान, निर्मोही अखाड़ा, ऑल इंडिया हिन्दू महासभा, जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति एवं गोपाल सिंह विशारद ने दलीलें दी, वहीं सुन्नी वक्फ बोर्ड, हासिम अंसारी (मृत), मोहम्मद सिद्दिकी, मौलाना मेहफुजुरहमान, फारुख अहमद (मृत) और मिसबाहुद्दीन ने विवादित स्थल पर बाबरी मस्जिद के मालिकाना हक का दावा किया।

इस मामले में शीर्ष अदालत की ओर से न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) मोहम्मद इब्राहिम कलीफुल्ला के नेतृत्व में गठित तीन सदस्यीय मध्यस्थता पैनल की ओर से मध्यस्थता असफल रहने की बात बताये जाने के बाद संविधान पीठ ने नियमित सुनवाई की और सभी पक्षों को अपना-अपना पक्ष रखने के लिए पर्याप्त अवसर दिये।

हिन्दू पक्ष की ओर से सबसे पहले ‘रामलला विराजमान’ के वकील के एस परासरण ने दलीलें शुरू की थी, जबकि सुनवाई का अंत सुन्नी वक्फ बोर्ड की जिरह से हुआ। चालीस दिन की सुनवाई के दौरान कई मौके ऐसे आये जब दोनों पक्षों के वकीलों में गर्मागर्म बहस हुई।

दरअसल उच्चतम न्यायालय में अयोध्या विवाद की सुनवाई न्यायिक इतिहास की दूसरी सबसे लंबी सुनवाई बन गयी। इससे पहले आधार की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई 38 दिनों तक चली थी जबकि 68 दिनों की सुनवाई के साथ ही केशवानंद भारती मामला पहले पायदान पर बना हुआ है।

वर्ष 1973 में ‘केशवानंद भारती बनाम केरल’ के मामले में उच्चतम न्यायालय की 13 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अपने संवैधानिक रुख में संशोधन करते हुए कहा था कि संविधान संशोधन के अधिकार पर एकमात्र प्रतिबंध यह है कि इसके माध्यम से संविधान के मूल ढांचे को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। ‘केशवानंद भारती बनाम केरल’ के मामले में 68 दिन तक सुनवाई हुई, यह तर्क-वितर्क 31 अक्टूबर 1972 को शुरू होकर 23 मार्च 1973 को खत्म हुआ था।

आधार की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर शीर्ष कोर्ट में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच ने सुनवाई की थी। इस बेंच में न्यायमूर्ति ए के सीकरी, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति अशोक भूषण शामिल थे। आधार मामले में 38 दिनों तक चली सुनवाई के बाद गत वर्ष 10 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, जबकि इस पर गत वर्ष सितंबर में फैसला सुनाया गया था। इस मामले में विभिन्न सेवाओं में आधार की अनिवार्यता की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी।

मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि यदि मस्जिद के लिए बाबर द्वारा इमदाद देने के सबूत नहीं हैं, तो सबूत राम मंदिर के दावेदारों के पास भी नहीं है, सिवाय कहानियों के। मुस्लिम पक्ष की ओर से पेश वकील राजीव धवन ने दलील दी कि 1855 में एक निहंग वहां आया, उसने वहां गुरु गोविंद सिंह की पूजा की और निशान लगा दिया था। बाद में सारी चीजें हटाई गईं। उसी दौरान बैरागियों ने रातोंरात वहां बाहर एक चबूतरा बना दिया और पूजा करने लगे। उन्होंने बाबर की इमदाद के संबंध में उक्त बात तब कही थी जब संविधान पीठ के सदस्य न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने पूछा था कि क्या इस बात का कोई सबूत है कि बाबर ने भी मस्जिद को कोई इमदाद दी हो?

श्री धवन ने कहा था कि ब्रिटिश हुकूमत के गवर्नर जनरल और फैज़ाबाद के डिप्टी कमिश्नर ने भी पहले बाबर के फरमान के मुताबिक मस्जिद की देखभाल और रखरखाव के लिए रेंट फ्री गांव दिए, फिर राजस्व वाले गांव दिए। आर्थिक मदद की वजह से ही दूसरे पक्ष का ‘प्रतिकूल कब्जा’ नहीं हो सका था। सन् 1934 में मस्जिद पर हमले के बाद नुकसान की भरपाई और मस्जिद की साफ-सफाई के लिए मुस्लिमों को मुआवजा भी दिया गया था।

उन्होंने दलील दी थी कि शीर्ष अदालत अनुच्छेद 142 के तहत मिली अपरिहार्य शक्तियों के तहत दोनों ही पक्षों की गतिविधियों को ध्यान में रखकर इस मामले का निपटारा करें। उन्होंने कहा था कि मस्जिद पर जबरन कब्जा किया गया। लोगों को धर्म के नाम पर उकसाया गया, रथयात्रा निकाली गई, लंबित मामले में दबाव बनाया गया। उन्होंने कहा कि मस्जिद ध्वस्त की गई और तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को अवमानना के चलते एक दिन की जेल भी काटनी पड़ी थी।

मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा था कि कोई भी अयोध्या को राम के जन्म स्थान के रूप में अस्वीकार नहीं कर रहा है। यह विवाद बहुत पहले ही सुलझ गया होता अगर यह स्वीकार कर लिया जाता कि राम केंद्रीय गुंबद के नीचे पैदा नहीं हुए थे। हिंदुओं ने जोर देकर कहा है कि राम केंद्रीय गुंबद के नीचे पैदा हुए थे। सटीक जन्म स्थान ही मामले का मूल है।

मुस्लिम पक्ष ने हिन्दू पक्ष के इस दावे का खंडन भी किया था कि बाबरी मस्जिद इस्लाम के स्थापित नियमों के खिलाफ थी, साथ ही उसने कहा था कि मोहरहित ‘निर्मोही’ और बैरागी को जमीन से मोह क्यों? मुस्लिम पक्षकार के वकील मोहम्मद निज़ाम पाशा ने कहा कि बाबरी मस्जिद वैध मस्जिद थी या नहीं, वहां वजू करने की व्यवस्था थी या नहीं, इसे इस्लाम के सिद्धांतों पर परखने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि सिर्फ यह देखे जाने की जरूरत है कि वहां के लोग इसे मस्जिद मानते थे या नहीं।

हिन्दू पक्ष की दलील थी कि बाबरी मस्जिद में वज़ू करने की कोई जगह नहीं थी। उन्होंने जमाली कमाली मस्जिद, सिद्धि सईद मस्जिद का उदाहरण देते हुए कहा था कि उस मस्जिद में कोई गुम्बद नहीं है, पर जाली लगी हुई है जिसे ‘ट्री ऑफ लाइफ’ कहते हैं। यही नहीं वहां पर जो नक्काशी है उसमें पेड़ और फूल बने हुए हैं। हिन्दू पक्ष की यह भी दलील है कि विवादित जमीन की खुदाई में ढांचे के जो अवशेष मिले हैं उसमें पेड़ और फूल बने हैं जो मस्जिदों में नहीं होते।

एक मुस्लिम पक्ष ने कहा कि हिन्दुओं के पास केवल राम चबूतरे का अधिकार है। मोहम्मद फारुख की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शेखर नाफडे ने संविधान पक्ष के समक्ष कहा था कि हिन्दुओं के पास उस स्थान का सीमित अधिकार है।

हिन्दुओं के पास चबूतरे का अधिकार तो है, लेकिन वे स्वामित्व हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि हिंदुओं की ओर से लगातार अतिक्रमण की कोशिश की गई।
इससे पहले मुस्लिम पक्ष की वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि एएसआई रिपोर्ट ऑपिनियन और अनुमान पर आधारित है। पुरातत्व विज्ञान, भौतिकी और रसायन विज्ञान की तरह विज्ञान नहीं है। प्रत्येक पुरातत्व विज्ञानी अपने अनुमान और ओपिनियन के आधार पर नतीजा निकलता है।


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